जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के तहत सेवाओं के उपयोग के लिए अभ्यर्थी के पास विभिन्न अभिलेखों के अलावा मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड/वोटर आईडी होना आवश्यक है। या कोई अन्य आईडी होना अनिवार्य है। किसी भी सेवा के उपयोग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। उम्मीदवार को उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा, जिसे उम्मीदवार को अपने आधार कार्ड/वोटर आईडी से सत्यापित और पंजीकृत करना होगा। या कोई अन्य आईडी और ईमेल-आईडी की जानकारी देनी होगी। उसके बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उपयोग के लिए उम्मीदवार का पंजीकरण किया जाएगा और उम्मीदवार को एक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार अपनी आवश्यकता के अनुसार वांछित सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सेवाओं के लिए पंजीकरण करने पर, आपको सेवा निपटान के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में सूचित किया जाएगा। सभी पंजीकृत आवेदनों का विवरण हमेशा वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- 1. मूल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपलोड किए जाने वाले फॉर्म :-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
- 2. प्रमाण पत्र की प्रति जारी करने हेतु अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र:-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
– रुपया। कोषागार चालान रू0 200/- के भुगतान हेतु जो उ0प्र0 मद “0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति राज्य कोषागार में 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा
02-बोर्ड परीक्षाओं की फीस” में जमा करा दी गई है।
निर्धारित हलफनामा (AFFIDEVIT)।
– समाचार पत्र की प्रति जिसमें प्रमाण पत्र के गुम होने की सूचना प्रकाशित हो।
– उम्मीदवार का पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र की कॉपी)। - 3. मूल मार्कशीट जारी करने के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र:-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
- 4. मार्कशीट की दूसरी कॉपी जारी करने के लिए अपलोड किए जाने वाले फॉर्म :-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
– रुपया। रू0 100/- के भुगतान हेतु कोषागार चालान जो यूपी मद “0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति राज्य कोषागार में 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा
02-बोर्ड परीक्षाओं की फीस” में जमा करा दी गई है।
– उम्मीदवार का पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र की कॉपी)। - 5. संशोधित प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र:-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
डीआईओएस द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
– परिणाम अपूर्ण होने अथवा अनुपस्थित दर्शाये जाने की स्थिति में परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण/प्राचार्य द्वारा उपस्थिति पत्रक का विवरण
प्रतिहस्ताक्षरित।
– नाम व जन्मतिथि आदि में संशोधन होने की स्थिति में सही प्रविष्टियों से संबंधित शपथ पत्र (एफिडेविट)।
संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को परिषद द्वारा जारी किए गए दोषपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को वापस करने का प्रमाणित प्रमाण।
कक्षा 9वीं या 11वीं के रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी।
– उम्मीदवार का पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र की कॉपी)। - 6. संशोधित मार्कशीट जारी करने के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र:-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
डीआईओएस द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
– परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण / उपस्थिति पत्रक का विवरण, परिणाम अपूर्ण होने या अनुपस्थित दिखाए जाने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
– नाम आदि में संशोधन की स्थिति में सही प्रविष्टियों से संबंधित शपथ पत्र (AFFIDAVIT).
कक्षा 9वीं या 11वीं के रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी।
– उम्मीदवार का पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र की कॉपी)। - 7. निरस्त “निरस्त” परिणाम के निस्तारण हेतु अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र:-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
डीआईओएस द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
कक्षा 9वीं या 11वीं के रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी।
– पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की प्रति। - 8. रोके गए “विदेल्ड” परीक्षा परिणाम के निराकरण हेतु अपलोड किये जाने वाले प्रपत्र:-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
– अगर परीक्षार्थी नकल करते नहीं पकड़ा जाता है तो परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक की रिपोर्ट। - 9. अधूरे या गलत रिजल्ट में सुधार के लिए अपलोड किए जाने वाले फॉर्म:-
स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
डीआईओएस द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
– परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण / उपस्थिति पत्रक का विवरण, परिणाम अपूर्ण होने या अनुपस्थित दिखाए जाने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
– नाम आदि में संशोधन की स्थिति में सही प्रविष्टियों से संबंधित शपथ पत्र (AFFIDAVIT).
संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को परिषद द्वारा जारी किए गए दोषपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को वापस करने का प्रमाणित प्रमाण।
कक्षा 9वीं या 11वीं के रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी।
– उम्मीदवार का पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र की कॉपी)। - 10. प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र:-
– विभाग/संस्था के आवेदन फॉर्म की स्कैन कॉपी और अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट।
टिप्पणी – वर्ष 2003 से वर्तमान वर्ष तक सत्यापन बोर्ड की वेबसाइट upmspresults.up.nic.in से और upmsp.edu.in अस्तु से किया जा सकता है इन वर्षों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे